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बचपन छीना, जानवर जैसा काम… मंदबुद्धि बच्ची के साथ किया जबरन रेप, अदालत ने 40 साल के लिए अंदर कर दिया

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की पॉक्सो कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 40 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 51 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र का है, जहां मानसिक रूप से कमजोर 12 साल की लड़की को हवस का शिकार बनाने की रिपोर्ट उसकी मां ने 20 जनवरी 2022 को कराई थी।

वारदात का आरोप क्षेत्र के ही एक युवक आलीशान पर लगाया था। रिपोर्ट में पीड़िता की मां का कहना था कि बेटी को घर के बाहर से खेलते वक्त आलीशान बिस्कुट दिलाने के बहाने बहला कर ले गयआ। तालाब की तरफ जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरन रेप किया। विरोध करने पर मारपीट भी की थी।

आरोप था कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण उसकी बेटी ठीक से उस वक्त बोल भी नहीं पाती थी। तब एसपी बिजनौर ने इस केस में थाना पुलिस को जल्द जांच कर सजा दिलाने के लिए पैरवी करने के निर्देश अफसरों को दिए थे। हालांकि बचाव पक्ष ने कोर्ट में भी आरोपी के नवयुवक बताकर माफी मांगी।

साथ ही आरोपी के एक भाई को मानसिक रूप से कमजोर बताकर उसकी देखभाल करने का जिम्मा बताकर रहम की अपील की। लेकिन न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आलीशान ने 12 साल की मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म कर उसके जीवन को सुख से वंचित कर दिया है। इसकी सजा आजीवन पीड़िता के साथ रहेगी।

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