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सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को एम्स्टर्डम यात्रा की अनुमति दी.

उन्हें यह आमंत्रण उनकी निर्मित फिल्म 'साइकल महेश' के लिए मिला है।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सीतलवाड़ की याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि वह एक हलफनामा दाखिल कर यह वचन देंगी कि वह निर्धारित समय पर भारत लौटकर मुकदमे का सामना करेंगी। अदालत ने सीतलवाड़ से 10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया और कहा कि यात्रा के बाद वह अपना पासपोर्ट फिर से सत्र न्यायालय में जमा कर दें।

गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन कुछ शर्तें लगाने की आवश्यकता बताई ताकि सीतलवाड़ समय पर वापस आकर मुकदमे का सामना कर सकें। इससे पहले भी, अगस्त 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीतलवाड़ को मलेशिया में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा की अनुमति दी थी।

सीतलवाड़ को जुलाई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन पर 2002 के गोधरा दंगों के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

फिल्म ‘साइकल महेश’ को एम्स्टर्डम महोत्सव में सम्मानित किया गया है, और सीतलवाड़ ने अदालत से इस आयोजन में भाग लेने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी।

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