पलामू जिला सिविल कोर्ट ने एक गंभीर आपराधिक मामले में फैसला सुनाया। विवाहिता रूबी देवी की हत्या का आरोप अदालत में सिद्ध हुआ। अदालत ने ससुर, पति और देवर को दोषी ठहराया। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला जिला जज की अदालत ने दिया। मामले को समाज के लिए गंभीर बताया गया।
अदालत ने तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया। तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने फैसले में दहेज उत्पीड़न को गंभीर अपराध माना। साक्ष्यों को पर्याप्त बताया गया।
मृतका के पिता ने वर्ष 2021 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से रूबी को प्रताड़ित किया जाता था। दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी। एक बार उसका हाथ भी तोड़ दिया गया था। हत्या के बाद शव जलाने का आरोप सिद्ध हुआ। अदालत ने कड़ा संदेश दिया।



