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नीट विवाद के केंद्र में रही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, एक निजी सोसायटी के रूप में पंजीकृत

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर हाल ही में हुए विवादों के बीच.

यह जानना चौंकाने वाला है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) एक निजी सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। बता दें कि NTA JEE (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), NEET, UGC-NET (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा), CMAT (सामान्य प्रबंधन प्रवेश परीक्षा) जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।

NTA को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि यह एक गैर-लाभकारी संगठन है, लेकिन यह किसी सरकारी निकाय के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त और स्वयं पोषित परीक्षा आयोजन निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

NTA के पास एक गवर्निंग बॉडी होती है, लेकिन सामान्य निकाय नहीं होता है। यह किसी संसदीय अधिनियम के तहत नियंत्रित नहीं है और न ही सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होने वाले नियमों के अधीन है। हालाँकि, यह सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के दायरे में आता है। 2017 में NTA के गठन से पहले, ये परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे निकायों द्वारा आयोजित की जाती थीं।

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