झारखंड हाईकोर्ट में बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका चार थानों में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से जुड़ी है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर बयान देने के आरोप में दर्ज हुई थीं। कोर्ट की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने की।
कोर्ट ने चारों मामलों में पीड़क कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी। इससे पहले याचिकाकर्ता ने एक सप्ताह का समय मांगा था। कोर्ट ने समय देने की मांग स्वीकार कर ली। इसके बावजूद अंतरिम राहत समाप्त कर दी गई।
मामले में सिमडेगा, रामगढ़, बरहेट और मधुपुर थाने शामिल हैं। सभी मामलों में अलग-अलग कांड संख्या दर्ज है। प्राथमिकी अगस्त 2023 में दर्ज की गई थीं। अब आगे की कार्रवाई संबंधित थानों में जारी रहेगी।


