झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं। सीबीआई जांच पर पहले से लगी रोक को बढ़ाया गया। यह फैसला अंतरिम प्रकृति का है।
अदालत ने कहा कि सभी दस्तावेजों का अवलोकन जरूरी है। संस्थान की ओर से दाखिल शपथ पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया। सीबीआई की प्रारंभिक कार्रवाई की जानकारी भी कोर्ट के सामने रखी गई।
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय की। तब तक कोई नई जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। फैसले से छात्रों और संस्थान दोनों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं।


