उषा शर्मा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि कोर्ट आदेश का पालन नहीं हुआ। मामला सिमडेगा पुलिस से जुड़ा था। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया।
पूर्व आदेश के तहत सिमडेगा एसपी को तलब किया गया था। कोर्ट ने पूछा था कि अवमानना क्यों न मानी जाए। एसपी ने अदालत में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट की।
एसपी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका समाप्त की। कोर्ट ने माना कि अवमानना की स्थिति नहीं बनती। इससे लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हो गया।


