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कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में सर्वे पर बढ़ी रोक, पढ़िए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

उत्तर प्रदेश में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाल दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर जो अंतरिम रोक थी वह इस दौरान जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच में मंदिर कमिटी और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है। इसमें हाई कोर्ट ने केस अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। साथ ही हाई कोर्ट ने शादी ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था जिसे चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिस के सर्वे का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 दिसंबर के आदेश के अमल पर रोक ला दी थी। हाई कोर्ट में हिंदू पक्षकारों का कहना था कि वहां के अवशेष और प्रतीक से पता चलता है कि वह स्थान मंदिर था। इस मामले में हाई कोर्ट ने कोर्ट कमीश्नर नियुक्त कर सर्वे का आदेश पारित किया था।

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