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Bikru Kand में पहली सजा का ऐलान, Vikas Dubey के खास को 5 साल की कैद, जानिए उस खौफनाक रात की कहानी

बिकरू कांड से जुड़े आरोपी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। दो जुलाई 2020 की घटना में मारे गए पुलिस कर्मियों के असलहे लूट लिए गए थे। उन असलहों की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपी को शिवली मोड़ के पास जंगल में ले गई थी, वहां एक पेड़ की जड़ के पास छिपा कर रखे गए तमंचे को निकाल कर आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और भागने कोशिश की थी। पुलिस ने आरोपी पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में सजा सुनाई गई है।दो जुलाई 2020 को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तब विकास ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग की थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी मारे गए थे साथ ही उनके असलहे भी लूट लिए गए थे। इन असलहों की बरामदगी पुलिस के लिए चुनौती बनी थी। इस घटना में नामजद अभियुक्त चौबेपुर गांव के ही श्यामू बाजपेई को पुलिस ने आठ जुलाई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।

पूछताछ में उसने बताया कि पुलिस कर्मियो के लूटे गए असलहे शिवली मोड़ के पास जंगल में छिपा कर रखे गए हैं। पुलिस कड़ी अभिरक्षा उसे लेकर जंगल पहुंची। वहां असलहे निकालने के लिए इसे छोड़ा गया तो इसने बबूल के पेड़ के पास मिट्टी हटाकर एक तमंचा निकाला और पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगा। पुलिस ने फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी। घायल होकर गिरने के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके विरूद्ध जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

बिकरू कांड से जुड़े मामले में श्यामू बाजपेई को पहली सजा

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट अमित मालवीय की कोर्ट में चल रही थी। पुलिस ने इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी, शेष नरायन बाजपेई, कृष्णमोहन राय, कांस्टेबल राहुल, फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञ प्रवीण श्रीवास्तव समेत आठ गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। सभी ने घटना के बावत गवाही दी जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी श्यामू बाजपेई की पत्नी को गवाह के रूप में पेश किया।

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