शिक्षा विभाग ने किया साफ, क्या राजस्थान में 48000 शिक्षक भर्ती होंगे

फरवरी माह में राजस्थान में होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 40 फिसदी न्यूनतम अंको की बाध्यता नहीं होगी. बृहस्पतिवार को शिक्षा विभाग व राजस्थान बेरोजगार एकत्रित प्रतिनिधिमंडल के महासंघ में वार्ता हुई. शिक्षा विभाग न्यूनतम अंक संबंधी गलतफहमी को दूर किया. दरअसल शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना होता है. रिट पास करने वाले लाख विद्यार्थियों में यह गलतफहमी थी, कि राजस्थान में 40% अंक प्राप्त करना अध्यापक भर्ती परीक्षा में लागू होगा या नहीं
शिक्षा विभाग ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पष्ट कहां है. रीट के चलते शिक्षक भर्ती में दूसरी नियम लागू नहीं किया जाएगा एनसीटीई के अनुसार रीट पास सभी अभ्यर्थी योग्य हैं इसे 40 दिन नियम के चलते पीटीआई भर्ती में कई पद खाली रह गए उपलब्ध पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल पाए.



