
यह फैसला द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा के न्यायालय में सुनाया गया। इस घटना में पीड़िता के पति को बंधक बना लिया गया था और उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की और दोषियों को सजा सुनाई।


