Crime
मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को आगजनी और संपत्ति पर कब्जा करने के बारे में विवरण देने के लिए कहा.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हुई हिंसा के मामले में राज्य सरकार को आगजनी और संपत्तियों पर कब्जा करने के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में करने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है, जिसमें मणिपुर में हुई हिंसा के दौरान लोगों की संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में चिंता जताई गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हिंसा के दौरान कई घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए क्या कर रही है।
मणिपुर हिंसा:
मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा के दौरान कई घरों और दुकानों को आग लगा दी गई थी और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे पीड़ितों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।
मुख्य बिंदु:
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को आगजनी और संपत्ति पर कब्जा करने के बारे में विवरण देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जनवरी में करने का फैसला किया।
मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है।
हिंसा के दौरान कई लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।