उप-कलेक्टर ने यह आदेश देते हुए कहा है कि इन रिसॉर्ट्स को 15 दिनों के अंदर गिरा दिया जाना चाहिए। अगर किसी को इस आदेश पर कोई आपत्ति है तो वह 8 जनवरी, 2025 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
यह फैसला क्षेत्र में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए लिया गया है। इन रिसॉर्ट्स का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया गया था जो भूस्खलन और बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील हैं। इन रिसॉर्ट्स के कारण आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्य में बाधा उत्पन्न होती थी।
इस आदेश से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि इससे भविष्य में होने वाली आपदाओं से बचा जा सकेगा। हालांकि, कुछ रिसॉर्ट मालिकों ने इस फैसले का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि वे इस आदेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।