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कर्नाटक हाई कोर्ट ने एनएलएसआईयू को ट्रांसजेंडरों के लिए 0.5% अंतरिम आरक्षण देने का आदेश दिया.

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए 0.5% का अंतरिम आरक्षण देने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनएलएसआईयू को केंद्र और राज्य सरकार से इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना चाहिए।

कोर्ट ने यह फैसला एक ट्रांसजेंडर छात्र द्वारा दायर याचिका पर सुनाया, जिसमें उन्होंने एनएलएसआईयू में प्रवेश और फीस में छूट की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि एनएलएसआईयू की मौजूदा नीति ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ भेदभाव करती है।

यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी जीत है। इससे ट्रांसजेंडर छात्रों को कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले से अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

एनएलएसआईयू को अब ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक स्थायी नीति तैयार करनी होगी। इस नीति में प्रवेश प्रक्रिया, फीस संरचना और छात्रों के लिए अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होगी।

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