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IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा के लिए ग्रेस पीरियड नियमों में बदलाव किया है.
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए ग्रेस पीरियड नियमों में बदलाव किया है।
अब, मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन और त्रैमासिक प्रीमियम के लिए 30 दिन ग्रेस पीरियड निर्धारित किया गया है।
इससे पहले, ग्रेस पीरियड बीमा कंपनी और पॉलिसी के प्रकार के आधार पर भिन्न होता था। कुछ कंपनियां ग्रेस पीरियड की सुविधा भी नहीं देती थीं।
नए नियमों के तहत, ग्रेस पीरियड के दौरान भी पॉलिसीधारकों को क्लेम कवरेज मिलेगा। IRDAI ने कहा है, “यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किस्तों में प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, तो ग्रेस पीरियड के लिए भी कवरेज उपलब्ध होगा।”
यह बदलाव पॉलिसीधारकों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब उन्हें देर से भुगतान करने पर भी कवरेज मिलता रहेगा।