छत्रपति संभाजीनगर में धारा 144 लागू, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया कदम.
छत्रपति संभाजीनगर: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और औरंगज़ेब की कब्र को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के मद्देनज़र धारा 144 लागू कर दी गई है।
पुलिस आयुक्त प्रवीन पवार ने बताया कि ये निषेधाज्ञा 25 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी। अधिकारी ने कहा कि हाल ही में कई दक्षिणपंथी संगठनों ने खुल्ताबाद स्थित मुगल सम्राट औरंगज़ेब की कब्र को हटाने की मांग की थी।
पुलिस आदेश के अनुसार आगामी दिनों में कई महत्वपूर्ण आयोजन होने वाले हैं, जिनमें छत्रपति संभाजी महाराज पुण्यतिथि (29 मार्च), गुड़ी पड़वा (30 मार्च), ईद, झूलेलाल जयंती (31 मार्च) और राम नवमी (6 अप्रैल) शामिल हैं।
आशंका जताई जा रही है कि दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा औरंगज़ेब की कब्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था भंग होने की संभावना है।
पुलिस प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होने, रैली निकालने या विरोध प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी लगा दी है।
नागरिकों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने की अपील की गई है ताकि किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके।
धारा 144 लागू होने के बाद चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।
प्रशासन ने सभी समुदायों से अपील की है कि वे शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।
इस दौरान शहर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है।
प्रशासन ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


