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मणिपुर के 6 इलाकों में AFSPA फिर से लागू: इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को क्या विशेष अधिकार मिलते हैं?

केंद्र सरकार ने मणिपुर के 6 इलाकों में अशांति को देखते हुए अफस्पा (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) को फिर से लागू कर दिया है।

इस फैसले के बाद इलाके में तैनात सेना को कई विशेष अधिकार मिल गए हैं।

अफस्पा क्या है?

अफस्पा एक ऐसा कानून है जो सरकार को किसी भी इलाके को अशांत घोषित करने और सेना को वहां विशेष अधिकार देने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत सेना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे बिना किसी वारंट के गोली मार सकती है और उसके घर में प्रवेश कर सकती है।

क्यों लागू किया गया अफस्पा?

मणिपुर में पिछले कुछ समय से जातीय हिंसा चल रही है। इस हिंसा में कई लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अफस्पा को फिर से लागू करने का फैसला किया है।

अफस्पा के विरोध में क्यों होते हैं लोग?

अफस्पा को लेकर लोगों में काफी विरोध होता है। लोगों का कहना है कि इस कानून का इस्तेमाल सुरक्षा बलों द्वारा अक्सर मनमाने ढंग से किया जाता है और इससे लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है।

क्या हैं अफस्पा के फायदे और नुकसान?

अफस्पा के फायदे यह हैं कि यह सरकार को अशांत इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि इससे लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो सकता है।

निष्कर्ष:

मणिपुर में अफस्पा को फिर से लागू करने का फैसला काफी विवादित है। एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि यह फैसला शांति बहाली के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

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