31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराये तो 1 अप्रैल से देना होगा जुर्माना,यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है.

तो आपको सतर्क रहना चाहिए। वित्त वर्ष 2021-22 का अंत कल, यानी 31 मार्च को है और आपको अपने पैन को आधार से लिंक कराने का समय केवल इस वित्त वर्ष की आखिरी तारीख तक ही है। इसके बाद, समय समाप्त हो जाएगा और आपको कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही, आपका पैन डिएक्टिवेट होकर अवैध हो जाएगा।
आईटीआर दाखिल करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, अगर किसी व्यक्ति ने 31 मार्च, 2022 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, इन दोनों दस्तावेजों को लिंक न करने पर आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है।
यदि निर्धारित डेडलाइन के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, Invalid PAN Card रखने पर व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
31 मार्च को पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में इसे याद दिलाया है। इसलिए, आपको इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहिए।
पैन को आधार से लिंक करने के लिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर वहां ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन को चुनकर पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा। अंत में, ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।



