States
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने को कहा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में अपील को पूरी ईमानदारी से लड़ना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को संबोधित करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील दायर की जानी चाहिए और इन मामलों को पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
यह फैसला 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से दोषियों को सजा मिलेगी।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों को गंभीरता से ले रहा है। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।



