6th JPSC के पुराने मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अब सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 6th JPSC के सबसे पुराने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने राहुल कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया। इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा के बाद राज्य सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई थी। अब याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
राज्य सरकार के संकल्प रद्द करने की मांग
बुधवार को चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने 6th JPSC मामले की याचिका को खारिज कर दिया। राहुल कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 19 अप्रैल, 2017 को राज्य सरकार की नियमावली के कारण पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार के संकल्प को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में याचिका खारिज
हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अपना पक्ष रखा। इसके आधार पर ही हाईकोर्ट प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती
छठी जेपीएससी मामले के अभ्यर्थियों का कहना है कि अब राहुल कुमार वाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अभ्यर्थी अनिल पन्ना का कहना है कि छठी जेपीएससी मामले में राहुल कुमार वाद सबसे पुराना केस है, जिसमें विज्ञापन की नियमावली के खिलाफ अतिरिक्त रिजल्ट को चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अभ्यर्थी राज कुमार मिंज ने कहा कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही चुनौती दी जाएगी