पूर्व मंत्री राजा पीटर की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई थी। यह मामला पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या से संबंधित है। सुनवाई जस्टिस एस. चंद्रशेखर और रत्नाकर भेंगरा की बेंच में हुई। इससे पहले, मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने बहस पूरी करने के लिए बुधवार का समय निर्धारित किया था।
क्या है मामला
रांची जिले के बुंडू के एसएस हाई स्कूल में 9 जुलाई 2008 को एक समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा मुख्य अतिथि थे। समारोह में छात्रों को सम्मानित करने और पुरस्कार देने के बाद, वे उन्हें संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान, कुंदन पाहन के नक्सलियों ने स्कूल में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
इस घटना में रमेश सिंह मुंडा, उनके सरकारी बॉडीगार्ड शिवनाथ मिंज और खुर्शीद आलम, और एक छात्र रामधन पातर की मृत्यु हो गई थी। इस हत्याकांड को लेकर बुंडू थाना में मामला दर्ज किया गया। उनके परिजन की मांग पर एनआईए ने इस हत्याकांड की जांच की। कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण करने के बाद उससे पूछताछ के दौरान इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि राजा पीटर ही इस हत्याकांड के सूत्रधार थे और उन्होंने ही नक्सलियों को हत्या करने के हथियार और पैसे मुहैया कराए थे। इसके बाद एनआईए राजा पीटर को गिरफ्तार किया।