CM हेमंत और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज मामले में हाई कोर्ट ने सरकार और ईडी से मांगा जवाब, 1 मई को अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने पीआईएल की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से इस मामले में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई आगामी 1 मई को मुकर्रर की है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने दाखिल की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्ष वाली बेंच ने इसपर सुनवाई की।
राज्य सरकार की ओर से मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाया गया
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने इस जनहित याचिका के मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसी तरह के समान मामले में शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस याचिका में पुनः उसी बात को उठाया जाना उचित नहीं है, लेकिन खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील पर विचार करने के बाद प्रतिवादी राज्य सरकार, ईडी एवं अन्य को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।



