National
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, जिससे ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद भी हिंदू पक्ष का केस हो सकता है खारिज
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का दावा खारिज हो सकता है। अंजुमन इंतेजामिया प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करके कहा है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश स्पष्ट रूप से द प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) एक्ट 1991 का उल्लंघन है।
Source-Dainik Bhaskar