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प्रेमिका हत्या मामले में आरोपी प्रेमी राजू उरांव दोषी करार आज.

सजा के बिंदु पर कोर्ट अब कल करेगी अगली सुनवाई निर्धारित.

रांची में चर्चित प्रेमिका हत्या मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आरोपी राजू उरांव को हत्या का दोषी करार दिया गया है। यह फैसला अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने सुनाया। अब मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। अदालत ने इसके लिए 29 जून की तारीख निर्धारित की है। फैसले के बाद मामले ने फिर चर्चा पकड़ ली है। यह घटना वर्ष 2022 की बताई जाती है। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना।

मामला 19 सितंबर 2022 का है। मृतका खुशबू चान्हो थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वह करीब एक वर्ष से राजू उरांव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। कर्मा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद खुशबू अपने पिता के घर रहने लगी थी। घटना वाले दिन राजू अपने मित्र सोनू उरांव के साथ वहां पहुंचा। उसने खुशबू को अपने साथ चलने के लिए कहा। मना करने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान हिंसक घटना हुई जिसमें खुशबू की मृत्यु हो गई।

घटना के बाद आरोपी और उसका साथी वहां से फरार हो गए थे। दोनों जंगल में जाकर छिप गए थे। पुलिस ने तत्काल तलाश अभियान शुरू किया। उसी दिन शाम तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले की विस्तृत जांच पूरी की गई। अदालत में सभी साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोष सिद्ध माना। अब अदालत सजा की अवधि पर फैसला सुनाएगी। मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी।

 

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