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नॉर्मलाइजेशन विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, जेएसएससी से जवाब मांगा

सहायक आचार्य परीक्षा मामले की अगली सुनवाई 13 मई

रांची में सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में मामला सुना गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है। यह सुनवाई 13 मई को होगी। कोर्ट ने जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आयोग को निर्धारित समय से पहले अपना पक्ष रखना होगा। यह मामला हजारों अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी अहमियत बढ़ गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से कई वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट में अपने तर्क रखे। अधिवक्ता अजीत कुमार और चंचल जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। इससे अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। उन्होंने परीक्षा परिणाम को चुनौती दी है। कोर्ट से सुधार की मांग की गई है। मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई गई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने का फैसला किया है।

याचिका में विज्ञापन संख्या 13/2023 का उल्लेख किया गया है। अभ्यर्थियों ने सही तरीके से अंक निर्धारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। कोर्ट ने जेएसएससी को जवाब देने को कहा है। इसके बाद आगे की सुनवाई होगी। यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया में है। 13 मई की तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दिन आगे का फैसला तय होगा। अभ्यर्थियों की नजर कोर्ट के निर्णय पर है। मामला अभी विचाराधीन है।

 

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