न्यायिक आदेश की अवहेलना पर अदालत ने सख्त कदम उठाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए बुलाया है। डोरंडा थाना प्रभारी को सुबह 11:30 बजे पेश होना होगा। रांची एसपी को भी अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश है। डीजीपी को वर्चुअल माध्यम से जुड़ना होगा। इससे जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश गया है।
अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को घटनाक्रम बताया। उनका कहना है कि आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वे दस्तावेज लेकर थाना गए थे। वाहन रिलीज नहीं किया गया। इसे गंभीर मामला माना गया। अदालत ने तथ्य स्पष्ट करने को कहा।
सरकार ने बताया कि मामला अभी निचली अदालत में लंबित है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रोक का हवाला दिया गया। कोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई तय की। अब अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी। कानून के पालन पर जोर दिया गया है।



