झारखंड हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया।
मंगलवार को न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है।
इस स्थिति में जमानत पर विचार संभव नहीं है।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें पहले ही सुनी जा चुकी थीं।
इसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने प्रक्रिया के पालन पर जोर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना सरेंडर राहत नहीं दी जा सकती।
यह मामला झारखंड शराब घोटाले से जुड़ा है।
नवीन केडिया की मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रहीं।
आगे की कार्रवाई जांच एजेंसी के स्तर पर जारी रहेगी।


