झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी राहुल वर्धन सहित अन्य सफल उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया। याचिका दायर करने वाले आठ अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए। उनकी जॉइनिंग सुनिश्चित कर ट्रेनिंग पर भेजा जाए।
यह याचिका 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी। चयन के बावजूद इन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। अदालत ने इस स्थिति को गंभीर माना। न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए नियुक्ति का आदेश दिया।
हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है। इन नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय का असर पड़ेगा। अंतिम आदेश आने तक नियुक्ति अस्थायी मानी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई बाद में होगी।


