उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर लगाई रोक.
नैनीताल, उत्तराखंड: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है।
यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप है जो राज्य में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। यह रोक पहले जारी की गई उस अधिसूचना पर लगाई गई है, जिसके तहत हरिद्वार को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने थे।
न्यायालय ने यह निर्णय कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया, जिनमें चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं या कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। विस्तृत जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अधिकांश जिलों में पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन हरिद्वार जिले को कुछ विशेष कारणों से इससे बाहर रखा गया था। याचिकाकर्ताओं ने इसी भेदभावपूर्ण प्रावधान या चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अन्य मुद्दों पर आपत्ति जताई थी।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद, अब राज्य में पंचायत चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो पाएंगे। इस फैसले का राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली और राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ना तय है। उत्तराखंड सरकार और चुनाव आयोग को अब न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा और आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी विकल्पों पर विचार करना होगा।



