नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और उद्यमिता को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 7 व्यापार श्रेणियों के लिए पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्देश जारी किया है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम शामिल हैं। अब इन व्यापारों के संचालन के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
LG के निर्देश के अनुसार, दिल्ली पुलिस को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अंतर्गत लाइसेंस की अनिवार्यता को हटाने संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना तुरंत जारी करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय भाजपा सरकार की दूरदर्शिता और जनोन्मुख प्रशासनिक सोच का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि अब इन व्यापारों का नियंत्रण पुलिस से हटाकर नगर निगम, NDMC और अन्य स्थानीय निकायों को सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल सक्सेना का इस सुधारात्मक कदम के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के सिद्धांत पर आधारित निर्णय है, जो व्यापारिक माहौल को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे पुलिस बल अपने मुख्य कार्यों—कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा।



