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मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उन मालिकों को 15 प्रतिशत कर रियायत देने का फैसला किया जो उसी प्रकार का नया वाहन खरीदते समय स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं।
घटना का विवरण: मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में कहा गया है कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज सुविधा (आरवीएसएफ) में पंजीकरण के आठ साल के भीतर स्वेच्छा से स्क्रैप किए गए परिवहन वाहनों और पंजीकरण के 15 साल के भीतर स्वेच्छा से स्क्रैप किए गए गैर-परिवहन वाहनों को 10 प्रतिशत कर रियायत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि एकमुश्त कर के अधीन परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों को 15 प्रतिशत कर रियायत दी जाएगी। यह निर्णय वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। यह निर्णय राज्य में प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। यह निर्णय पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद करेगा। अतिरिक्त जानकारी: यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, मालिकों को आरवीएसएफ में अपने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। स्क्रैप किए गए वाहनों के मालिकों को नए वाहनों की खरीद पर कर रियायत मिलेगी।