इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की आर्थिक सहायता के लिए झारखंड सरकार ने ‘झारखंड राज्य फसल राहत योजना’ (JRFRY) लागू की है। यह योजना फसल बीमा योजना न होकर, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति की स्थिति में किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
योजना के प्रमुख बिंदु:
आर्थिक सहायता राशि: यदि फसल क्षति 30% से 50% के बीच है, तो किसानों को ₹3,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 50% से अधिक फसल नुकसान की स्थिति में, यह राशि ₹4,000 प्रति एकड़ तक बढ़ाई जाएगी। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए इस सहायता का लाभ उठा सकता है।
पात्रता: इस योजना का लाभ भू-स्वामी और भूमिहीन (बटाईदार) दोनों प्रकार के किसान ले सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास वैध आधार कार्ड होना आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन पंजीकरण: किसान आधिकारिक वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है।
2. आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
आधार से लिंक बैंक खाता विवरण
भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद
बटाईदार किसानों के लिए भूमि मालिक का सहमति पत्र
फसल और बुवाई क्षेत्र की जानकारी
3. आवेदन शुल्क: पहले से पंजीकृत किसानों को आवेदन करते समय ₹10 का भुगतान करना होगा, जबकि नए किसानों के लिए यह शुल्क ₹40 है।
तकनीकी सहायता: पोर्टल से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए किसान jrfryhelpdesk@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु किसान कॉल सेंटर नंबर 18001231136 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
झारखंड सरकार की यह पहल किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारकर आगामी फसलों की तैयारी कर सकें।



