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सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए अधिनियम के तहत 90 दिन की समय सीमा से अधिक अपील की अनुमति दी.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 की धारा 21(5) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि एनआईए अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्तियों या पीड़ितों की अपील को केवल 90 दिन की समय सीमा से अधिक देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा।
इस फैसले से अब एनआईए अधिनियम के तहत होने वाले मामलों में अपील दायर करने की समय सीमा को लेकर कुछ ढील मिल गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्याय की प्रक्रिया में देरी के कारण कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायसंगतता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी लोगों को न्याय मिल सके।



