States
सुप्रीम कोर्ट: बेटी की शिक्षा के लिए माता-पिता को धन देना होगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं।
अदालत ने कहा कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है और माता-पिता को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इस अधिकार को सुनिश्चित करना होगा। अदालत ने कहा कि बेटी की शिक्षा माता-पिता का कर्तव्य है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा के लिए धनराशि देने से इनकार करते हैं, तो बेटी अदालत जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। यह फैसला उन सभी परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जहां बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। इस फैसले से बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने का रास्ता साफ होगा।


