Crime
बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन की रोक.
लखनऊ: बहराइच में हुई हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों के लिए रोक दिया है।
इस मामले में प्रशासन ने हिंसा में शामिल 23 लोगों, जिनमें अब्दुल हमीद भी शामिल हैं, को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा था।
जिला प्रशासन का कहना था कि इन लोगों के घरों को अवैध रूप से बनाया गया है और इन्होंने हिंसा में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही थी।
लेकिन हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि आरोपियों को सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है कि इस कार्रवाई के लिए क्या आधार है।
यह फैसला बहराइच हिंसा के बाद से चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच आया है। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।


