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हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसलाः झारखंड के अधिकारी ED-CBI के समन पर सरकार से बिना अनुमति लिए नहीं जाएंगे

केंद्रीय जांच एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग (आईटी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से समन या नोटिस मिलने पर झारखंड में कार्यरत अधिकारियों को तुरंत राज्य सरकार को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

समन मिलने पर कैबिनेट विभाग को तुरंत देनी होगी सूचना

बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य के बाहर किसी भी जेंसी से समन प्राप्त होने पर तुरंत इसकी सूचना विभागीय प्रधान को देंगे। विभागीय प्रधान का यह दायित्व होगा कि बिना किसी विलंब के ऐसे मामलों को तथ्यपरक सूचना नोडल विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ऐसे मामलों की सूचना प्राप्त होने पर प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में कार्रवाई के लिए उचित कानूनी परामर्श प्राप्त करेंगे। परामर्श के आलोक में संबंधित पदाधिकारी तदनुरूप राज्य के बाहर की जांच एजेंसी को वांछित कार्रवाई में आवश्यक सहयोग करेंगे।

ईडी-सीबीआई और आईटी के समन कानूनी सलाह

राजनीतिक दृष्टिकोण से इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद ईडी-‘सीबीआई जैसी एजेंसी अब झारखंड के अधिकारियों से बिना राज्य सरकार की अनुमति के उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। राज्य के बाहर किसी भी जांच एजेंसी हो, उसमें ईडी, आईटी और सीबीआई भी शामिल हैं, इन जांच एजेंसियों को झारखंड के किसी अधिकारी-कर्मचारी को समन या नोटिस भेजने के बाद संबंधित व्यक्ति की ओर से अपने विभागाध्यक्ष को पहले सूचना दी जाएगी। विभागाध्यक्ष की ओर से तुरंत कैबिनेट विभाग को सूचित किया जाएगा। कैबिनेट विभाग विधि विभाग से परामर्श करेगा। जिसके अनुरूप समन या नोटिस पर संबंधित पदाधिकारी-कर्मचारी एक्ट करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

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