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हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से झटका, बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है और वे अभी न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद हैं।

हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला था सुरक्षित

हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर यह जानकारी दी कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र में मनी बिल पास होना है, जिसमें उनका रहना जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस दलील को मानने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन के अधिवक्ता की दलील को मानने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। बुधवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बजट सत्र में मनी बिल में उपस्थिति पर बल

हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बहस की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होना है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है।

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