जॉइनिंग से पहले नहीं देना होगा रिजाइन! बीपीएससी पास शिक्षकों के लिए गुड न्यूज
बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) पास कर शिक्षक बनने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। खास कर उन लोगों के लिए, जो पहले से नियोजित टीचर हैं। बिहार शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, एक लाख 20 हजार नव नियुक्त शिक्षकों को पूर्व की नौकर से इस्तीफा नहीं देना होगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें पूर्व की पोस्टिंग वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक से विरमित होने और अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ देना होगा।

30 नवंबर तक हाल में करें योगदान
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, नव नियुक्त नियोजित शिक्षकों को हर हाल में 30 नवंबर तक योगदान करना होगा। इसको लेकर विभाग ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, पूर्व से नियोजित शिक्षकों को अपने पुराने स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह का मामला लंबित नहीं है। वहीं नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी भी नई जगह पर योगदान देने के पहले देना होगा।
देना होगा ये प्रमाण पत्र
बिहार शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नव नियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमित पत्र और आरोप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बाद ही इन शिक्षकों को योगदान करने की अनुमति दी जाएगी।
पहले इस्तीफा देने का दिया गया था निर्देश
कुछ दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया था कि नियोजित शिक्षक के तौर पर या किसी अन्य पद पर कार्यरत हैं, तो पहले उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इस्तीफा देने के बाद के बाद ही उन्हें बीपीएससी के तहत नई पोस्टिंग के लिए जॉइनिंग दी जाएगी। हालांकि अब विभाग ने इन लोगों को राहत देते हुए इस्तीफे से मुक्त कर दिया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अब जॉइनिंग हो जाएगी।



