2005
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Jharkhand
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22(2)(एच) के तहत धार्मिक शोभायात्रा को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति दी गई है:
धार्मिक शोभायात्रा में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।यदि एक स्थान पर एक से अधिक बार शोभायात्रा निकलती…
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