Jharkhand

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22(2)(एच) के तहत धार्मिक शोभायात्रा को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति दी गई है:

धार्मिक शोभायात्रा में अधिकतम 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।
यदि एक स्थान पर एक से अधिक बार शोभायात्रा निकलती है या उसका स्वागत होता है, तो उसमें एकत्रित होने वाली मंडली की संख्या 1000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सभी धार्मिक शोभायात्राएं शाम 6 बजे के बाद आयोजित नहीं की जाएंगी।
डीजे या पूर्व रिकॉर्ड किया गया उन्मादी संगीत बजाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक शोभायात्रा में शामिल सभी व्यक्ति नियमित रूप से हाथ सेनीटाइज करेंगे और पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
■ धार्मिक शोभायात्रा इन शर्तों के अनुसार ही जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से आयोजित की जाएंगी।

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