जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने दो अस्पतालों के निलंबन पर रोक लगाई, नई जांच का आदेश दिया.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने दो अस्पतालों को निलंबित करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को इन अस्पतालों के खिलाफ लगे आरोपों की फिर से जांच करने का आदेश दिया है।
जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सरकार ने इन अस्पतालों को बिना किसी उचित कारण के निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा कि अस्पतालों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही यह फैसला लेना गलत था।
इस मामले में अस्पतालों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित नहीं किया है। अदालत ने अस्पतालों की दलीलों को गंभीरता से लिया और सरकार को नया आदेश दिया।
सरल भाषा में:
जम्मू-कश्मीर में सरकार ने दो अस्पतालों को बंद कर दिया था। लेकिन अस्पतालों ने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत बताया और कहा कि सरकार ने अस्पतालों को बिना किसी ठोस सबूत के बंद कर दिया था। अब सरकार को इन अस्पतालों के खिलाफ लगे आरोपों की फिर से जांच करनी होगी।


