आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है।
शीर्ष अदालत ने अधिकारी से पूछा कि वह किस जेल में जाना चाहता है और उसे विकल्प देने की बात कही।
न्यायालय ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे यह न सोचें कि वे कानून से ऊपर हैं।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकारी अधिकारी के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद, अधिकारी ने उसका पालन नहीं किया, जो कि न्यायपालिका की अवमानना है। पीठ ने जोर देकर कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि है और सभी को इसका पालन करना होगा, चाहे वे किसी भी पद पर हों।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया और पूछा कि उसे क्यों न जेल भेजा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि वह अधिकारी को अपनी पसंद की जेल चुनने का विकल्प देगी। इस कड़ी टिप्पणी के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि न्यायिक आदेशों की अवज्ञा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



