ACCIDENTLife Style
सुप्रीम कोर्ट: आपसी सहमति से हुए रिश्ते के टूटने पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो लोगों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्ते के टूटने पर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण और आपसी सहमति से थे।
कोर्ट ने कहा कि जब दो वयस्क आपसी सहमति से कोई रिश्ता बनाते हैं तो बाद में अगर वह रिश्ता टूट जाता है तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है ताकि उसे परेशान किया जा सके।
यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है जहां आपसी सहमति से बने रिश्ते के टूटने पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है। इस फैसले से ऐसे मामलों में न्याय मिलने में आसानी होगी।


