Uncategorized

अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता होगी बहाल? इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आज, गैंगस्टर केस में हुई है सजा

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर हर किसी की नजर रहने वाली है। अफजाल अंसारी को राहत मिलती है या फिर उसकी मुसीबत बढ़ने वाली है, फैसले पर निर्भर करेगा। दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाए फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहा है। हालांकि, सोमवार को इस सजा पर रोक लगाने के संबंध में फैसला नहीं आएगा। केवल कोर्ट की सजा के कारण सांसदी छिनने के मामले में फैसला आने वाला है। कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि क्या अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बरकरार रहती है या फिर वह छिन जाती है। अगर हाई कोर्ट से अफजाल को झटका लगता है तो फिर गाजीपुर लोकसभा सीट पर उप चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अफजाल की सदस्यता समाप्त हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

गाजीपुर से बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी की याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल को दोषी ठहराया था। उसे चार साल की सजा सुनाई गई। इसी सजा पर पूर्व सांसद ने रोक लगाने और जमानत पर जेल से रिहा करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाती है तो उनकी लोकसभा सदस्यता दोबारा बहाल हो सकती है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच का फैसला दोपहर करीब 2 बजे आने की उम्मीद है। सुनवाई पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाए जाने के कारणअफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी।

कोर्ट इस मामले में देगा फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ 29 अप्रैल को आए फैसले के खिलाफ सुनवाई हुई है। कोर्ट सोमवार को इस पूरे मामले पर फैसला नहीं देगा। अफजाल अंसारी की ओर दायर सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की याचिका पर ही फैसला आएगा। गैंगस्टर एक्ट से खुद को अलग किए जाने संबंधी याचिका पर अभी फैसला नहीं आना है। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में अफजाल अंसारी के वकील ने कहा था कि उनका मुवक्किल दिल समेत कई बीमारियों से ग्रस्त है। उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। कोर्ट ने इसके बाद अफजाल अंसारी की फिटनेस रिपोर्ट मंगाई।

मुख्तार के साथ दोषी साबित हुआ था अफजाल

अफजाल अंसारी को उसके भाई और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साथ दोषी करार दिया गया था। गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को दिए अपने निर्णय में 2007 के गैंगस्टर के एक मामले में सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं, कोर्ट ने अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा का ऐलान किया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली गई। अफजाल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दिनों वह गाजीपुर जेल में बंद हैं। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की बात कही जा रही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button