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हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव प्रक्रिया तेज.

सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख 13 अगस्त तक बढ़ी.

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। चुनाव समिति ने अधिवक्ताओं को राहत देते हुए सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अधिवक्ता 13 अगस्त 2026 तक सदस्यता शुल्क जमा कर सकेंगे। अधिवक्ताओं को दिसंबर 2025 तक का सदस्यता शुल्क जमा करना होगा। चुनाव समिति ने सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख में यह बदलाव किया है। इससे शुल्क जमा नहीं कर पाने वाले अधिवक्ताओं को अतिरिक्त समय मिल गया है। चुनाव समिति की ओर से मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है। प्रकाशित मतदाता सूची को लेकर अधिवक्ताओं से आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के आधार पर सूची में जरूरी सुधार किए जा सकते हैं। चुनाव समिति ने पहले 3069 मतदाताओं की सूची तैयार की थी। इस सूची को स्वीकृति के लिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पास भेजा गया था।

झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने सूची पर विचार करने के बाद 3069 में से 2085 मतदाताओं को स्वीकृति दी है। अब स्वीकृत मतदाता सूची को लेकर भी अधिवक्ताओं से आपत्तियां मांगी जा रही हैं। चुनाव समिति के अनुसार दिसंबर 2025 तक सदस्यता शुल्क जमा कराने वाले अधिवक्ताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। जिन अधिवक्ताओं ने 5 अगस्त 2026 तक शुल्क जमा किया था, उनके नाम सूची तैयार करने के दौरान शामिल किए गए। अब सदस्यता शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ने के बाद प्रक्रिया में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। अधिवक्ताओं को मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने का अवसर दिया जा रहा है। किसी प्रकार की आपत्ति होने पर चुनाव समिति के समक्ष जानकारी दी जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने की तैयारी चल रही है। चुनाव समिति ने इससे संबंधित अधिसूचना में भी संशोधन किया है।

झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 21 अगस्त 2026 को कराया जाएगा। मतदान सुबह 11 बजे से शुरू होगा। मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव के बाद 22 अगस्त 2026 को मतगणना की जाएगी। चुनाव समिति ने 31 जुलाई 2026 को जारी चुनाव संबंधी अधिसूचना में संशोधन किया था। चुनाव कार्यक्रम को लेकर अधिवक्ताओं के बीच तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदाता सूची को लेकर मिलने वाली आपत्तियों पर चुनाव समिति आगे निर्णय लेगी। चुनाव में मतदान का अधिकार स्वीकृत मतदाता सूची में शामिल अधिवक्ताओं को मिलेगा। सदस्यता शुल्क और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव समिति की ओर से सभी संबंधित अधिवक्ताओं से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की अपील की गई है।

 

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