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झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ईडी अफसरों को राहत.

पेयजल घोटाला केस में पुलिस कार्रवाई पर रोक.

रांची में ईडी और झारखंड पुलिस के बीच बने टकराव के बीच हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर पुलिस कार्रवाई रोक दी। इस आदेश से ईडी अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ईडी अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने राज्य सरकार को ईडी अधिकारियों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। सुरक्षा के लिए बीएसएफ की तैनाती की बात कही गई है। यह मामला पेयजल घोटाले से जुड़ा हुआ है। घोटाले की जांच ईडी कर रही है। इसी जांच के दौरान विवाद की स्थिति बनी।

हाईकोर्ट में ईडी ने रिट याचिका दायर की थी। याचिका में पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। ईडी ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध भी किया गया। अदालत ने याचिका पर त्वरित सुनवाई की। 16 जनवरी को मामले की सुनवाई तय की गई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कई तथ्यों को रखा। ईडी ने कहा कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। अदालत ने इन दलीलों को गंभीरता से सुना।

सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संतोष कुमार की प्राथमिकी पर रोक लगा दी गई। राज्य सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। उसने मारपीट और धमकी का आरोप लगाया था। पुलिस ने ईडी कार्यालय पहुंचकर जांच भी की थी। इस कार्रवाई पर विवाद गहरा गया था। अब अदालत के आदेश से स्थिति बदली है। ईडी को जांच जारी रखने में राहत मिली है। आने वाले दिनों में इस मामले की आगे सुनवाई होगी।

 

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