झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक अहम सूचना जारी की है। यह सूचना प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा 2025 से जुड़ी है। आयोग ने बताया कि कुछ आवेदनों में नियमों की अनदेखी हुई। जांच के दौरान विषय संबंधी त्रुटियां सामने आईं। इन्हें गंभीर माना गया।
उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत आवेदन लिए गए थे। सभी आवेदनों की विस्तृत जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के विषय कंडिका चार के अनुरूप नहीं थे। ऐसे आवेदन नियमों के दायरे में नहीं आए। आयोग ने इन्हें अमान्य घोषित किया।
इस प्रक्रिया में कुल तेरह अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द किए गए। आयोग ने कार्रवाई को पारदर्शी बताया। सभी निर्णय नियमों और अदालत के निर्देशों के अनुसार लिए गए। किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई। आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।


