रांची की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने कहा कि यह अपराध संगठित रूप ले रहा है। समाज को इससे बचाना जरूरी है। अदालत ने कड़ी सजा को जरूरी बताया। फैसला सुनते ही अदालत परिसर में सन्नाटा छा गया।
दोनों दोषियों को बारह वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। तीन धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया। प्रत्येक धारा में एक लाख रुपये का दंड तय हुआ। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा होगी। अदालत ने सजा में कोई नरमी नहीं दिखाई। कानून के अनुसार निर्णय लिया गया।
यह मामला नामकुम थाना क्षेत्र से जुड़ा है। एनसीबी ने ट्रक में छापेमारी की थी। भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था। दोनों आरोपी चालक की भूमिका में थे। गिरफ्तारी के बाद वे जेल में हैं। गवाहों के आधार पर अपराध सिद्ध हुआ।



