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जम्मू-कश्मीर कोर्ट ने पहलगाम हमला मामले के आरोपी के पॉलीग्राफ.

नार्को टेस्ट की एनआईए की अर्जी खारिज की.

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला मामले के आरोपी के पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट की अनुमति मांगी गई थी। अदालत का यह फैसला आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के प्रति सम्मान को दर्शाता है।

एनआईए ने अदालत को सूचित किया था कि आरोपी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इन दोनों परीक्षणों के लिए सहमति दी है। हालाँकि, कोर्ट ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि आरोपी की सहमति कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जा सकती।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे परीक्षणों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही उसने सहमति दी हो, क्योंकि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि जाँच एजेंसी को अन्य तरीकों से सबूत इकट्ठा करने चाहिए।

 

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