सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका को खारिज किया।
BCCI को ईडी का जुर्माना भरने की मांग खारिज.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) का जुर्माना भरने की मांग की थी। यह फैसला ललित मोदी के लिए एक बड़ा झटका है, जो लंबे समय से विभिन्न कानूनी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं।
इससे पहले, पिछले साल दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी की इस याचिका को “तुच्छ और पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित” करार दिया था। हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है, जिससे यह मामला लगभग समाप्त हो गया है। ललित मोदी, जो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर हैं, पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था।
यह फैसला दर्शाता है कि न्यायपालिका ऐसे मामलों में दृढ़ता से काम कर रही है जहाँ कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। बीसीसीआई को अब इस जुर्माने का भुगतान करने से राहत मिल गई है, जिससे बोर्ड के वित्तीय बोझ में कमी आएगी।



